BIG NEWS : जैन मुनियों के साथ मारपीट मामला, आरोपियों की जमानत के लिए आवेदन, तो न्यायालय ने किया निरस्त, पढ़े खबर

जैन मुनियों के साथ मारपीट मामला

BIG NEWS : जैन मुनियों के साथ मारपीट मामला, आरोपियों की जमानत के लिए आवेदन, तो न्यायालय ने किया निरस्त, पढ़े खबर

जावद। विगत दिनों सिंगोली के ग्राम कच्छाला में जैन मुनि-संतो के साथ हुई मारपीट के आरोपियों की जमानत जावद न्यायालय में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार जैन ने निरस्त कर दी। उक्त मामले में बुधवार को आरोपीगण गणपत पिता राजू नायक, कन्हैया पिता बंशीलाल भोई व बाबुलाल पिता मोहनलाल शर्मा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

गौरतलब है कि, विगत 13 अप्रेल को उक्त आरोपियों ने अपने अन्य तीन साथियों के साथ मिलकर जैन मुनियों के साथ लूट की नियत से मारपीट करी थी। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर जावद न्यायालय में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया। आज पुनः आरोपिगण द्वारा अपीलीय न्यायालय में जमानत आवेदन दिया गया। जहां अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराधियों जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया, उक्त प्रकरण में जैन समाज की और से अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय जोशी, अजीत कांठेड़, विजय कुमार गांधी, पंकज गांधी द्वारा पैरवी की।