BIG NEWS : बघाना निवासी इमरान और इकराम जिला बदर, बिना अनुमति नीमच जिले में नहीं कर सकेंगे प्रवेश, जिला मजिस्‍ट्रेट ने जारी किया आदेश, पढ़े खबर

बघाना निवासी इमरान और इकराम जिला बदर

BIG NEWS : बघाना निवासी इमरान और इकराम जिला बदर, बिना अनुमति नीमच जिले में नहीं कर सकेंगे प्रवेश, जिला मजिस्‍ट्रेट ने जारी किया आदेश, पढ़े खबर

नीमच। जिला मजिस्‍ट्रेट हिमांशु चंद्रा द्वारा म.प्र. राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 व 6 (ग) के अंतर्गत अनावेदक इमरान पिता शौकत हुसैन एवं अनावेदक इकराम ऊर्फ आला पिता शौकत हुसैन निवासी जाकिर गली बघाना को 6-6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।

जिला बदर अवधि में उक्‍त दोनो आरोपी मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्‍जैन, देवास, आगर मालवा सहित नीमच जिले की सीमा में बगैर लिखित अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उक्‍त दोनो आरोपियों के विरूद्ध पुलिस थाना बघाना में विभिन्‍न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर न्‍यायालय में विचाराधीन हैं।