BIG NEWS : चरित्र शंका, और पति बना हैवान, कुल्हाड़ी से पत्नी के सिर पर किए वार, यूं कर दी जघन्य हत्या, अब आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा, घटना मनासा थाना क्षेत्र की, पढ़े खबर
चरित्र शंका, और पति बना हैवान

नीमच। श्रीमान आशुतोष यादव, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनासा द्वारा चरित्र शंका के कारण पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या करने वाले आरोपी पति रामलाल पिता भंवरलाल भील (59) निवासी ग्राम नलखेड़ा को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 2 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना दिनांक 11.04.2021 को रात्रि के लगभग 08ः30 बजे ग्राम नलखेड़ा स्थित आरोपी के खेत पर बनी झोपड़ी की है। फरियादी अर्जुन जो कि आरोपी का पुत्र हैं, उसने व उसके भाई प्रहलाद ने थाना मनासा पर आकर सूचना दी कि गर्मी के मौसम में वह उनके खेत पर टापरी बनाकर रहते है।
फरियादी ने बताया कि, उसका पिता आरोपी उसकी माता मुन्नीबाई के चरित्र को लेकर शंका करता है, जिस कारण पूर्व में भी उनका विवाद हो चुका है। घटना दिनांक को भी इसी बात को लेकर उनके मध्य विवाद हुवा और आरोपी ने कुल्हाड़ी से जान से मारने की नियत से उसकी माता के सिर पर दो-तीन वार किये, जिस कारण उसकी माता का सिर फट गया था और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। फरियादी की सूचना पर आरोपी के विरूद्ध एफ.आई.आर. पंजीबद्ध की। अपराध की विवेचना निरीक्षक कन्हैयालाल डांगी द्वारा की। जिनके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा वैज्ञानिक व सभी प्रकार की आवश्यक साक्ष्य को एकत्रित किया जाकर विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान अभियोजन की और से ए.जी.पी. गुलाबसिंह चंन्द्रावत ने न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षी एवं विवेचक सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे घटना की गंभीरता को देखते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी ए.जी.पी. गुलाबसिंह चंन्द्रावत द्वारा की गई।