BIG NEWS : नीमच पुलिस को सनसनीखेज मामलो में बड़ी सफलता, एक के बाद एक आरोपियों को मिल रही सजा, SP अंकित जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा, AGP भी रहे साथ, पढ़े खबर विस्तार से
नीमच पुलिस को सनसनीखेज मामलो में बड़ी सफलता,एक के बाद आरोपियों को मिल रही सजा,सप अंकित जायसवाल ने प्रेसकॉन्फ्रेंस में किया खुलासा

संक्षिप्त विवरण...
चिन्हित सनसनीखेज बलात्संग के अपराध में आरोपी दीपक पुत्र किशोर प्रजापती उम्र 22 साल निवासी कुकडेश्वर को माननीय न्यायालय द्वारा 20 साल के कारावास से दण्डित किया।
> बलात्संग के संगीन अपराध में आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा।
> द्वितीय अपर सत्र न्यायालय मनासा द्वारा पारित किया गया निर्णय।
> आरोपी दीपक ने नाबालिक अभियोत्री को बहला फुसलाकर ले जाकर कारित की थी घटना।
➤ थाना कुकडेश्वर के अपराध क्रमांक 02/2022 धारा 363,366ए,376 (2) एम,506 भादवि एवं 5एल.6 पाक्सो एक्ट में दिनांक 04.07.2025 को हुआ निर्णय पारित।
विस्तार से जानकारी ....
घटना अनुसार आरोपी दीपक पिता किशोर प्रजापति उम्र 22 साल निवासी कुकडश्वर द्वारा दिनांक 27.12.21 को नाबालिक अभियोत्री को उसके विधिपूर्ण संरक्षता से व्यपहरण करके संरक्षण से बिना संरक्षक की अनुमति से अन्यत्र ले जाकर अभियोत्री को उसकी इच्छा के विरूद्ध घर से बाहर बहला फुसलाकर म.प्र., आंधप्रदेश, एवं गुजरात ले जाकर अभियोत्री के साथ बलात्संग की घटना कारित की तथा किसी को ना बताने के लिए जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस द्वारा दिनांक 13.02.2022 को नाबालिक व अभियुक्त दीपक को मोरवी गुजरात से दस्तयाब किया गया व पीडिता के द्वारा पुलिस एवं माननीय न्यायालय के समक्ष दिये गये कथनों अनुसार आरोपी दीपक के विरूद्ध गंभीर धाराओं के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना पूर्ण उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 35/2022 कता किया जाकर प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो माननीय विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनासा के न्यायालय में विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 05/22 पर विचारित था।
प्रकरण सनसनीखेज होने से अधिक से अधिक भौतिक एवं अन्य साक्ष्य संकलन कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान पुलिस द्वारा साक्षियों पर नियंत्रण रखते हुए अभियोजन पक्ष में साक्ष्य कार्यवाही संपन्न कराई गई फलस्वरूप दिनांक 04.07.2025 को माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय मनासा द्वारा सत्र प्र.क्र. 05/22 में पारित निर्णय में आरोपी दीपक पिता किशोर प्रजापति उम्र 22 साल निवासी कुकडरेवर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करते हुए अभियोजन पक्ष में साक्ष्य कार्यवाही संपन्न करवाई गई थी। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक संदीप तोमर तत्कालिन थाना प्रभारी कुकडेश्वर द्वारा की गई तथा प्रकरण की पैरवी श्री गुलाब सिंह एजीपी मनासा द्वारा की गई।
चिन्हित अपराधों में पुलिस द्वारा अभियोजन पक्ष में साक्ष्य कार्यवाही संपन्न करवाई जाती है फलस्वरूप वर्ष 2025 में चिन्हित अपराधों में लगातार 05 प्रकरणों में आरोपियों को सजा हुई है। जिला नीमच में चिन्हित अपराधों में सजायाबी 80 प्रतिशत रही है।
चिन्हित अपराधों की विवेचना करने वाले विवेचकों निरीक्षक संदीप तोमर तत्कालिन थाना प्रभारी कुकडेश्वर निरीक्षक के. एल. दांगी तत्कालिन थाना प्रभारी मनासा, निरीक्षक शिवकुमार यादव ततकालिन थाना प्रभारी रतनगढ़, निरीक्षक आनंद सिंह आजाद ततकालिन थाना प्रभारी रतनगढ, निरीक्षक अनुराधा गिरवाल ततकालिन थाना प्रभारी महिला थाना एवं पैरवी कर्ता श्री जगदीश चौहान जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला नीमच, श्री योगेश तिवारी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जावद, श्री गुलाब सिंह एजीपी मनासा तथा कोर्ट मंशी प्र.आर 87 छगन लाल प्र.आर. 138 भीम खिंची आर. 351 पवन दास का योगदान सरहानीय रहा है।
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माननीय न्यायालय का आदेश...
आरोपी योगेश अग्रवाल को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड
आरोपी कैलाश पिता तेज सिंह रावत मीणा को आजीवन कारावास
बाल अपचारी को दण्डित किया गया।
आरोपी प्रकाश पिता खुमान भील व रूपा पिता नाथुलाल भील को आजीवन कारावास
आरोपी दीपक प्रजापति को 20 वर्ष की सजा
चिन्हित अपराधों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरणों में पुलिस द्वारा यह सतत् प्रयास किया जाता है कि, आरोपी पक्ष को दण्ड दिलाया जाये ताकि अपराधों पर नियंत्रण रहे एवं आपराधिक तत्व के लोगों में भय तथा आमजन में सुरक्षा की भावना बनी रहे। वर्ष 2025 में विभिन्न न्यायालयों द्वारा 1098 निर्णय पारित किये गये जिसमें से 538 प्रकरणों सजा हुई है। इस प्रकार सजायाबी का प्रतिशत 50 रहा है इसमे से 434 प्रकरणों में पीडित पक्ष एवं आरोपी पक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किये गये।