BIG NEWS: नीमच नगर पालिका पाइप घोटालाकांड, न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला, कईयों को सुनाई सजा, तो इन्हें भरना होगा जुर्माना, ये कर्मचारी भी शामिल, क्या है पूरा मामला...! पढ़े ये खबर

नीमच नगर पालिका पाइप घोटालाकांड, न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला, कईयों को सुनाई सजा, तो इन्हें भरना होगा जुर्माना, ये कर्मचारी भी शामिल, क्या है पूरा मामला...! पढ़े ये खबर

BIG NEWS: नीमच नगर पालिका पाइप घोटालाकांड, न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला, कईयों को सुनाई सजा, तो इन्हें भरना होगा जुर्माना, ये कर्मचारी भी शामिल, क्या है पूरा मामला...! पढ़े ये खबर

नीमच। बीते दिनों नीमच में हुए घोटाले से जुडी एक बड़ी खबर आज सामने आई है, नीमच की नगर पालिका में हुए एक मामले में गुरूवार को माननीय विद्वान न्यायाधीश एडीजे सोनल चौरसिया ने संबंधित आरोपियों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपियों को अर्थदंड से दण्डित भी किया है। 

इस पूरे मामले में ठेकेदार राकेश जैन पर 24 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही नगर पालिका कर्मचारी वीरपाल सिंह भदोरिया, मांगीलाल सोलंकी, कमलेश मीणा, सुरेश सेन, अरविंद व्यास, रफीक पठान और विजय सिंह जैन को 34 हजार रूपए के अर्थदंड दण्डित किया। घोटाले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिनमे से 5 की मृत्यु हो गई है। सभी आरोपियों पर धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13, 1, 2 और 6 में प्रकरण दर्ज किया गया था। माननीय विद्वान न्यायाधीश ने सभी पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपियों को बीती 10 मई को दोषी करार दिया गया था। 

गौरतलब है कि, नीमच में बीते साल 2008 में पेयजल संकट के दौरान शहर में जगह-जगह नलकूप खनन करवाए गए थे। जिसमे उपयोग में लिए जाने वाले 245 मीटर व 200 एमएम के पाइप की खरीदी में घोटाला हुआ था। मामले को लेकर गुरमीत सिंह वधवा द्वारा शासन और प्रशासन को शिकायत कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई थी। 

जांच के दौरान कलेक्टर के आदेश पर परियोजना अधिकारी एस कुमार डोडा द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था। जिसे पुलिस को भेजा गया था, इस पर कैंट पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण करीब 13 वर्षों तक कोर्ट में चला और 40 से अधिक गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए। इस पूरे मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती और इमरान खान ने की।