NEWS: बुरी नियत से नाबालिग का पकड़ा हाथ, फोटों भी वायरल करने की धमकी, पिता ने दर्ज कराई FIR...! और आरोपी गिरफ्तार, अब न्यायालय का फैसला, आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास, जुर्माना भी, पढ़े खबर

बुरी नियत से नाबालिग का पकड़ा हाथ, फोटों भी वायरल करने की धमकी, पिता ने दर्ज कराई FIR...! और आरोपी गिरफ्तार, अब न्यायालय का फैसला, आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास, जुर्माना भी, पढ़े खबर

NEWS: बुरी नियत से नाबालिग का पकड़ा हाथ, फोटों भी वायरल करने की धमकी, पिता ने दर्ज कराई FIR...! और आरोपी गिरफ्तार, अब न्यायालय का फैसला, आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास, जुर्माना भी, पढ़े खबर

नीमच। श्रीमान सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), द्वारा 15 वर्षीय पीड़िता का बुरी नियत से हाथ पकड़कर फोटो खींचकर उसे वायरल करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी दीपक पिता रामदेव गुर्जर (20) निवासी- अम्बेडकर कॉलोनी को धारा- 506 (2) भारतीय दण्ड संहिता में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 2 हजार 500 अर्थदण्ड, धारा- 354 भारतीय दण्ड संहिता में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 2 हजार 500 अर्थदण्ड एवं धारा 7/8 पॉक्सों एक्ट, 2012 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार 500 अर्थदण्ड से दण्डित किया।

विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, 15 वर्षीय पीड़िता के पिता ने केंट थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई की आरोपी आये दिन उसकी पुत्री का पीछा करता है व रास्ता रोककर उसके साथ छेडछाड करता है। आरोपी द्वारा उसकी पुत्री का बुरी नियत से हाथ पकड़कर जबरदस्ती गर्दन दबाकर फोटो खींच रखा हैं, जिसकों वह सोशल मिडिया में वायरल करने की धमकी देता हैं। 

दिनांक- 01.07.2020 को पीड़िता दिन के लगभग 4ः30 बजे घर जा रही थी। तब प्लेटिनम चौराहे आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि, अगर वह उससे बात नहीं करेगी व सारी बाते उसके माता पिता को बता देगी तो वह उसे व उसके माता पिता को जान से खत्म कर देगा। आरोपी की धमकी से पीड़िता बहुत डर गई व उसने सारी बात उसके माता पिता को बताई। पीड़िता के पिता द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 267/2020 पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर व पीडिता के उम्र के संबंध में साक्ष्य एकत्रित कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अभियोजन द्वारा माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया व संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि 7 हजार 500 रूपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा की गई।