NEWS: कुकड़ेश्वर का आरोपी बाबू जिला बदर, इन सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किये आदेश, पढ़े खबर
कुकड़ेश्वर का आरोपी बाबू जिला बदर, इन सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किये आदेश, पढ़े खबर

नीमच। जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मंयक अग्रवाल द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (क-ख) के तहत आरोपी बाबु उर्फ बाबुड्या पिता हजारी बंजारा निवासी तलाऊ थाना कुकडेश्वर को 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
उक्त आरोपी नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगा। उक्त आरोपी के विरूद्ध कुकडेश्वर पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है।