BIG NEWS : चित्तौड़गढ़ अभिभाषक संस्थान का सख्त और बड़ा फैसला, नाबालिगों से दुष्कर्म के आरोपी की कोई वकील नहीं करेगा पैरवी, मामला विद्यालय में शिक्षक द्वारा घिनौना कृत्य करने से जुड़ा, पढ़े खबर
चित्तौड़गढ़ अभिभाषक संस्थान का सख्त और बड़ा फैसला

रिपोर्ट- मनीष मालानी
चित्तौड़गढ़। राजकीय विद्यालय आंवलहेड़ा, बेंगू में पदस्थ शिक्षक शंभू लाल धाकड़ द्वारा नाबालिग छात्र-छात्राओं के साथ लंबे समय तक कथित अप्राकृतिक दुराचार और यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध किए जाने के मामले में अब चित्तौड़गढ़ जिला अभिभाषक संस्थान ने सख्त रुख अपनाया है।
संस्थान की ओर से सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया है कि, कोई भी अधिवक्ता आरोपी शिक्षक की ओर से इस प्रकरण में न्यायालय में पैरवी नहीं करेगा। यह निर्णय एफआईआर संख्या 197/2025 में दर्ज गंभीर आरोपों को देखते हुए लिया गया है, जो कि बेंगू थाने में दर्ज हुआ है।
संस्थान के अध्यक्ष एस.पी. सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी के तहत लिया गया है ताकि संस्थान की गरिमा और जनआस्था बनी रहे। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे इस निर्णय का पालन करें और आरोपी शिक्षक को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता न दें।
क्या है मामला...?
गौरतलब है कि, शिक्षक शंभू लाल धाकड़ पर आरोप है कि वह बीते दो वर्षों से स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चों से अश्लील हरकतें करता था और उनके वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। बच्चों को चुप रहने के लिए फेल करने की धमकी दी जाती थी। मामले के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो, एससी/एसटी एक्ट और आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है।