NEWS: गिरदौडा-कानाखेड़ा रोड़ पर लापरवाह वाहन चालक, बाइक सवार को मारी टक्कर, उपचार के दौरान मौत, अब न्यायालय ने सुनाया फैसला, आरोपी को सश्रम कारावास, जुर्माना भी, पढ़े खबर

गिरदौडा-कानाखेड़ा रोड़ पर लापरवाह वाहन चालक, बाइक सवार को मारी टक्कर, उपचार के दौरान मौत, अब न्यायालय ने सुनाया फैसला, आरोपी को सश्रम कारावास, जुर्माना भी, पढ़े खबर

NEWS: गिरदौडा-कानाखेड़ा रोड़ पर लापरवाह वाहन चालक, बाइक सवार को मारी टक्कर, उपचार के दौरान मौत, अब न्यायालय ने सुनाया फैसला, आरोपी को सश्रम कारावास, जुर्माना भी, पढ़े खबर

नीमच। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव द्वारा तेजगति से लापरवाही पूर्वक मारूती वेन चलाकर, बाइक चालक को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने वाले आरोपी पारस पिता शांतिलाल जैन (35) निवासी- ग्राम दारू को धारा 304 ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया।

एडीपीओं चंद्रकांत नाफड़े द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना बीती दिनांक 23.04.2016 की गिरदौडा-कानाखेड़ा रोड़ की हैं। फरियादी दलपत सिंह बाइक पर नीमच की तरफ आ रहा था कि, गिरदौडा-कानाखेड़ा रोड़ पर आरोपी उसकी मारूती वेन को तेज गति से लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए फरियादी की बाइक को टक्कर मारकर वहां से भाग गया। घटना स्थल से ने फरियादी को ईलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। 

जहां फरियादी द्वारा घटना की सूचना पुलिस की दी गई, जिस आधार पर नीमच सिटी थाने में अपराध क्रमांक- 189/16 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान मारूती वेन का पता कर उसको जप्त किया गया व घटना को देखने वाले साक्षियों के बयान लिए गए। इसी दौरान फरियादी दलपत सिंह की मृत्यु हो जाने से धारा 304 ए भारतीय दण्ड संहिता को बढाया जाकर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्णकर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में चश्मदीद साक्षी असलम सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी चंद्रकांत नाफडे़, एडीपीओ द्वारा की गई एवं एडीपीओ राजेन्द्र नायक द्वारा सक्रिय सहयोग किया गया।