NEWS: नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को, सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार में मिलेगी छूट, पढ़े खबर

नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को, सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार में मिलेगी छूट, पढ़े खबर

NEWS: नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को, सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार में मिलेगी छूट, पढ़े खबर

नीमच। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में 11 फरवरी शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर में किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन पत्रानुसार नगर पालिका के बकाया सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदाय की जावेगी। लोक अदालत में अधिभार की छूट का लाभ उठाने के इच्छुक बकायादारों के प्रकरण नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती स्वाति गौरव चौपड़ा के मार्गदर्शन व मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती गरिमा पाटीदार के नेतृत्व में नगर पालिका कार्यालय स्थित सम्पत्तिकर शाखा में तैयार करवाये जा रहे हैं। 

उक्त जानकारी देते हुए नगर पालिका राजस्व सभापति वंदना खण्डेलवाल एवं राजस्व अधिकारी टेकचन्द बुनकर ने बताया कि, सम्पत्तिकर में कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार तक होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट, कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार से 1 लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व बकाया कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। इसी प्रकार जलकर में बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक होने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट, बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार तक होने पर सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट व बकाया कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जावेगी। 

श्रीमती खण्डेलवाल व बुनकर ने बताया कि, बकायादारों को छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए नगर पालिका कार्यालय की सम्पत्तिकर शाखा में 5 फरवरी तक प्रकरण तैयार कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक होगा। प्रकरण तैयार नहीं होने पर छूट का लाभ प्रदाय नहीं किया जावेगा।