BIG NEWS: EVM प्रभारी को निर्देश, पर लापरवाहीपूर्वक की कार्यवाही, नहीं किया इस पार्टी का उल्लेख, तो अब ये अधिकारी निलंबित, मामला नीमच जिले से जुड़ा, पढ़े ये खबर
EVM प्रभारी को निर्देश

नीमच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार प्रशिक्षण हेतु की ईव्हीएम मशीने दिनांक 14.10.2023 को प्रातः 11.00 बजे रिटर्निंग ऑफिसरों को सोपे जाने तथा दिनांक 16.10.2023 को प्रातः 11.00 बजे प्रथम रेण्डमाईजेशन की सूचना मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को देने के संबंध में ई.व्ही.एम. प्रभारी लिपिक चंद्रकांत बाण्या, सहायक ग्रेड-3 को निर्देशित किया गया था।
किन्तु बाण्या द्वारा लापरवाहीपूर्वक कार्यवाही करते हुए राजनैतिक दलों को भेजे जाने वाले जो पत्र तैयार किये गए, उसमें निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल आम आदमी पाटी का उल्लेख न करते हुए ऐसे राजनैतिक दल जिनको मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा समाप्त कर दी गई है, के नाम सम्मिलित कर दिये गए। उक्त लापरवाही के संबंध में जिलाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, नीमच की ओर से सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को उक्त त्रुटि के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई ।
वही आज दिनांक 14.10.2023 को ईव्हीएम मशीनों की रेण्डमाईजेशन दिनांक 16.10.2023 के संबंध में श्री चाण्वा को तलब किये जाने पर वे अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं पाए गए तथा बिना किसी सूचना के मुख्यालय से अन्यन्त्र प्रस्थान कर गए। चंद्रकांत वाण्या, सहायक ग्रेड-3 एवं ई.व्ही.एम प्रभारी लिपिक का उक्त कृत्य निर्वाचन कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है।
अतः उक्त कृत्य के फलस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-159 के अन्तर्गत चंद्रकांत बाण्या, सहायक ग्रेड-3 एवं प्रभारी लिपिक, ईव्हीएम, भारत निर्वाचन, जिला नीमच को तत्काल प्रभाव निलंबित किया जाता है तथा ईव्हीएम शाखा का प्रभार राजेश गुजेटिया, सहायक अध्यापक, शासकन्या उ.मा.वि. नीमच नगर संलग्न भारत निर्वाचन शाखा को अन्य आदेश होने तक अपने कार्य सौपा गया ।