BIG NEWS: तेंदुए का शिकार करने वाले आरोपी गिरफ्तार, फिर इन्होंने जमानती आवेदन किया पेश, अब न्यायालय का फैसला, लिया ये बड़ा एक्शन, मामला सिंगोली क्षेत्र का, पढ़े ये खबर

तेंदुए का शिकार करने वाले आरोपी गिरफ्तार

BIG NEWS: तेंदुए का शिकार करने वाले आरोपी गिरफ्तार, फिर इन्होंने जमानती आवेदन किया पेश, अब न्यायालय का फैसला, लिया ये बड़ा एक्शन, मामला सिंगोली क्षेत्र का, पढ़े ये खबर

नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तेंदुए का शिकार करने वाले दो आरोपियों छितर पिता देवीलाल भील (50) एवं मदन पिता जोधा भील (48) दोनों निवासी- ग्राम हाथीपुरा, तहसील सिंगौली का जमानत आवेदन निरस्त किया।

एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि, बीती दिनांक- 21 जुलाई को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही मानसुन गश्त के दौरान ग्राम डाबी स्थित नार्सिंग माता मंदिर के पास बने कुएं पर तेंदुए की लाश मिली। जिस पर से वन विभाग द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया। रतनगढ़ वन परिक्षैत्र अधिकारी पी.एल. गहलोत द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति के प्राणी तेंदुए के शिकार के संबंध में सुक्ष्मतापूर्ण विवेचना करते हुए डॉग स्क्वाड की सहायता से दोनों आरोपीगण का पता लगाकर उनको गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से शिकार किये जाने वाले फंदे व अन्य औजारों को जप्त कर न्यायालय में आरोपीगण को पेश किया। जहां से उन्हें दिनांक- 7 अगस्त तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया।

न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए दोनों आरोपीगण द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अभियोजन की ओर से रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया एवं आरोपीगण को जमानत न दिये जाने संबंध में रतनगढ़ वन परिक्षैत्र अधिकारी पी.एल. गहलोत का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। जिस पर से न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।