BIG NEWS: राजीनामे की बात पर विवाद, पहले जमकर मारपीट, फिर धमकी भी, अब दो महिलाओं सहित ये सलाखों के पीछे, जुर्माना भी भुगतेंगे, पढ़े न्यायालय का बड़ा फैसला
राजीनामे की बात पर विवाद, पहले जमकर मारपीट, फिर धमकी भी, अब दो महिलाओं सहित ये सलाखों के पीछे, जुर्माना भी भुगतेंगे, पढ़े न्यायालय का बड़ा फैसला

मनासा। माननीय सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पुराने विवाद के कारण मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाली 2 महिला सहित 3 आरोपीगण सजनी बाई पति बालू बंजारा (67), शांतिबाई पति कमलेश बंजारा (45) एवं किशनलाल पिता बालू बंजारा (47) निवासी ग्राम बोरखेड़ी दांतोली को धारा- 323, 506 (2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3-3 माह के सश्रम कारावास व 500-500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं रमेश नावड़े द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना बीती दिनांक 30 जनवरी 2016 की ग्राम बोरखेड़ी दांतोली स्थित कनीराम बंजारा के घर के बाहर की हैं। आरोपीगण एवं आहतगण के मध्य पूर्व से हत्या के एक मामलें में राजीनामा किये जाने की बात को लेकर विवाद चल रहा था।
घटना दिनांक को फरियादी विक्रम गांव में कनीराम के घर के बाहर खड़ा था, तभी आरोपीगण आये और हत्या के मामलें में राजीनामा करने की बात को लेकर लकड़ी व लात-घुसों से गोरीलाल व श्यामलाल के साथ मारपीट करते हुए उन्हे जान से मारने की धमकी दी। मौके पर उपस्थित लोगों ने बीच-बचाव किया एवं विक्रम ने घटना की रिपोर्ट मनासा थाने में की। जिस पर अपराध क्रमांक 35/2016 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की। विवेचना के दौरान दोनों आहतगण का मेडिकल कराये जाने के उपरांत शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।