BIG NEWS: फिल्मी स्टाइल में स्मगलिंग, सुचना पर कैंट पुलिस की कार्यवाही, मेकेनिक की मदद से खंगाली कार, फिर काले सोने का राज उजागर, अब विशेष न्यायालय का फैसला, मुकेश व रमेश पहुंचे सलाखों के पीछे, पढ़े खबर

फिल्मी स्टाइल में स्मगलिंग, सुचना पर कैंट पुलिस की कार्यवाही, मेकेनिक की मदद से खंगाली कार, फिर काले सोने का राज उजागर, अब विशेष न्यायालय का फैसला, मुकेश व रमेश पहुंचे सलाखों के पीछे, पढ़े खबर

BIG NEWS: फिल्मी स्टाइल में स्मगलिंग, सुचना पर कैंट पुलिस की कार्यवाही, मेकेनिक की मदद से खंगाली कार, फिर काले सोने का राज उजागर, अब विशेष न्यायालय का फैसला, मुकेश व रमेश पहुंचे सलाखों के पीछे, पढ़े खबर

नीमच। फिल्मी स्टाईल में स्कीम बनाकर कार से 34 किलो अफीम तस्करी करने के दो आरोपियों को न्यायालय ने 15 साल की कैद की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय  विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नीमच अरविंद दरिया की अदालत ने सुनाया है। 

जिला लोक अभियोजक चंचल कुमार बाहेती ने बताया कि, 14 अप्रैल 2017 को कैंट पुलिस को सूचना मिली थी कि, मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त आरोपी मुकेश जाट वाहन क्र. एमपी.09.सीएस.2964 से नयागांव होते हुए राजस्थान की ओर जा रहा है, जिस पर पुलिस टीम ने आरोपी का पीछा किया और उदयपुर (डबोक) पुलिस के सहयोग से कार को रोका और कार में सवार मुकेश जाट व रमेशचंद्र पाटीदार को कार समेत नीमच लाया गया। 

इस दौरान कनावटी के समीप पहुंचने पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि, आरोपी कार से अफीम परिवहन कर तस्कर को गुजरात देने जा रहे थे। सूचना पर कैंट पुलिस टीम कार और आरोपियों को लेकर कैंट थाने पर पहुंची। इसके बाद कार की तलाशी ली गई, उसमें अफीम नहीं मिली। मामले में कार सवार मुकेश जाट व रमेशचंद्र से पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने कार में मादक पदार्थ होने से इनकार कर दिया। 

जब मेकेनिक को बुलाकर कार की गहनता से जांच की गई, तो कार के निचले हिस्से में योजनाबद्ध तरीके से एक गुप्त बाक्स बना रखा था, गवाहों के समक्ष खुलवाया गया, जिसमें अफीम से भरी प्लास्टिक की थैलियां मिली, जिनका वजन करने पर करीब 34 किलो अफीम निकली। पुलिस ने अफीम समेत कार को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। जांच के बाद आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

न्यायालय के समक्ष प्रकरण के विचारण के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों का परीक्षण किया। इसके बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क और दलीलें सुनी गई। आरोप प्रमाणित होने पर जिला अभियोजक बाहेती के तर्कों~ से सहमत होते हुए आरोपी तखतसिंह उर्फ मुकेश जाट पिता वैद्यराज जाट 60 वर्ष निवासी ग्राम रूपपुरा थाना जावद व रमेशचंद्र पिता रामचंद्र पाटीदार निवासी ग्राम बसेड़ी भाटी थाना जावद जिला नीमच को एनडीपीएस एक्ट के तहत 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास और 2-2 लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।