BIG NEWS: घर के बाहर खड़ी मां-बेटी, तो काल बन आया ये वाहन, इस कारण से एक की मौत, फिर पुलिस की कार्यवाही, और अब न्यायालय का फैसला, कहां पहुंचा आरोपी इरफान...! पढ़े ये खबर
घर के बाहर खड़ी मां-बेटी, तो काल बन आया ये वाहन, इस कारण से एक की मौत, फिर पुलिस की कार्यवाही, और अब न्यायालय का फैसला, कहां पहुंचा आरोपी इरफान...! पढ़े ये खबर

जावद। सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बिना लाईसेंस व बीमा के लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए टक्कर मार एक महिला की मृत्यु कारित करने वाले आरोपी इरफान पिता खाजू शाह (24) निवासी- ग्राम पिंजार पट्टी, थाना सिंगोली को धारा 304 ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रूपए अर्थदण्ड, धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3 माह के सश्रम कारावास व 500 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 146/196, 3/181 मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 500-500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।
साथ ही बिना ड्राईविंग लाईसेंस वाले आरोपी को बाइक चलाने के लिए देने वाले बाइक के मालिक आरोपी मजहर अली पिता फैय्याज अली (30) निवासी नई आबादी, थाना सिंगोली को धारा 05/180 मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं आकांशा यादव द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना बीती दिनांक- 08.04.2016 की नीमच-कोटा रोड़ स्थित माधौ विलास सिंगोली लोकमार्ग की हैं। यहां हसीना व उसकी बेटी जुबिना घर के बाहर रोड़ पर खड़े थें। तभी आरोपी तेजगति से लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए लाया और दोनों को टक्कर मारकर भाग गया। टक्कर में आई चोट से जुबिना की मृत्यु हो गई। फिर रिपोर्ट पड़ोस में रहने वाले आजाद ने थाना सिंगोली पर की। अपराध क्रमांक 53/16 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की, बाद में शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन की और से न्यायालय में फरियादी व आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड की राशि में से 2000 रूपए आहत हसीना को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश भी दिया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की।