BIG NEWS : कर्तव्य से रहें अनुपस्थित, और बरती लापरवाही, अब राजपुरा के पंचायत सचिव पर गिरी गाज, जिला पंचायत सीईओ ने लिया ये बड़ा एक्शन, पढ़े खबर

कर्तव्य से रहें अनुपस्थित

BIG NEWS : कर्तव्य से रहें अनुपस्थित, और बरती लापरवाही, अब राजपुरा के पंचायत सचिव पर गिरी गाज, जिला पंचायत सीईओ ने लिया ये बड़ा एक्शन, पढ़े खबर

नीमच। जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव ने जनपद क्षेत्र मनासा की ग्राम राजपुरा के पंचायत सचिव मांगीलाल रावत द्वारा कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में जारी निलंबन आदेशानुसार 05.04.2025 को जनपद पंचायत मनासा कार्यालय में एवं 09.04.2025 को रामपुरा में मान. मुख्यमंत्री के प्रवास के संबंध में बैठक रखी गई थी। किन्तु मांगीलाल रावत सचिव, उक्त बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना एवं अवकाश स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। जिसके कारण समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायत राजपुरा की समीक्षा नहीं हो सकी।

इसी तरह दिनांक 07.04.2025 को ग्रीष्मकाल में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र मनासा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मांगीलाल रावत सचिव, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। जिसके कारण समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायत राजपुरा की समीक्षा नहीं हो सकी। इसके अलावा 18.04.2025 एवं 20.04.2025 को जनपद पंचायत मनासा कार्यालय में मान. मुख्यमंत्री जी के प्रवास के संबंध में बैठक रखी गई थी। किन्तु मांगीलाल रावत सचिव, उक्त बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना एवं अवकाश स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। जिसके कारण समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायत राजपुरा की समीक्षा नही हो सकी।

जल गंगा संवर्धन एवं कृषि आधारित कार्यों का चयन किये जाने हेतु जनपद पंचायत मनासा कार्यालय में 26.04.2025 को बैठक रखी गई थी। किन्तु श्री मांगीलाल रावत सचिव, उक्त बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना एवं अवकाश स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। जिसके कारण समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायत राजपुरा की समीक्षा नही हो सकी।

अतः राजपुरा के पंचायत सचिव मांगीलाल रावत द्वारा निरन्तर बिना किसी पूर्व सूचना व अवकाश स्वीकृति के समीक्षा बैठकों में अपनी स्वेच्छारिता से अनुपस्थित रहने, कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर जिला पंचायत सीईओ वैष्णव द्वारा पंचायत सचिव मांगीलाल रावत को म.प्र. पंचायत सचिव अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के भाग-तीन अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित  कर उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत मनासा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।