NEWS : इस बात पर मामूली कहासुनी, और हो गया विवाद, मनोज के मुहं पर मारा मुक्का, तोड़ दिया दांत, अब रामलाल पहुंचा सलाखों के पीछे, न्यायालय ने सुनाई ये सजा, घटना कुकड़ेश्वर की, पढ़े खबर

इस बात पर मामूली कहासुनी

NEWS : इस बात पर मामूली कहासुनी, और हो गया विवाद, मनोज के मुहं पर मारा मुक्का, तोड़ दिया दांत, अब रामलाल पहुंचा सलाखों के पीछे, न्यायालय ने सुनाई ये सजा, घटना कुकड़ेश्वर की, पढ़े खबर

मनासा। माननीय सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा फरियादी के मुहं पर मुक्का मारकर उसका दांत तोडकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी रामलाल पिता बगदूजी खाती (61) निवासी कुकडेश्वर को धारा- 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कारावास व 2 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले एडीपीओं रमेश नावड़े द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना दिनांक- 16.08.2016 की सहस्त्र मुखेश्वर मंदिर के पास स्थित चाय की होटल के पास की है। फरियादी मनोज मीणा प्राईवेट लाईट लगाने का काम करता हैं। उसने सहस्त्र मुखेश्वर मंदिर में शाही सवारी का आयोजन होने से मंदिर के पास विद्युत लाईटिंग की थी। विद्युत सज्जा हेतु लगे लोहे के पाईप को राहुल नाम का लड़का हिला रहा था, जिस कारण पाईप गिर गया। 

इसी बात को लेकर पास में खडा आरोपी रामलाल आया और उसने कहा की पाईप मेरी बाइक पर गिर जाता तो नुकसान हो जाता। इसी बात लेकर आरोपी फरियादी से विवाद करने लगा और उसने मुक्के से फरियादी के मुहं पर मारा, जिससे फरियादी का दांत टूट गया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट मनासा थाने पर की, जिसके पश्चात फरियादी का मेडिकल किये जाने के बाद आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की।