NEWS: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री संध्या मरावी ने 3 अलग-अलग प्रकरण में सुनाया अपना फैसला, पढ़े खबर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री संध्या मरावी ने 3 अलग-अलग प्रकरण में सुनाया अपना फैसला, पढ़े खबर

शराब का अवैध परिवहन करने वाले दो आरोपीगण को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास।
नीमच: सुश्री संध्या मरावी,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,नीमच द्वारा 773 लीटर अंग्रेजी शराब का अवैध परिवहन करने वाले दो आरोपीगण (1) टीकमसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत,उम्र-41 वर्ष, निवासी-नाकोड़ा नगर, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) व (2) हिम्मतसिंह पिता केशरसिंह राजपूत,उम्र-26 वर्ष, निवासी-ग्राम चरपोटिया, तहसील-मदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व 50000-50000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 11-12 मई 2017 मध्यरात्री की बघाना थाना क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले सेमार्डा-दारू रोड़ स्थित स्कूल के पास की हैं। तत्कालीन बघाना थाना प्रभारी निरीक्षक नीता देअरवाल को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर सूचना मिली की टीकमसिंह व हिम्मतसिंह दोनों लोडिंग वाहन से अंग्रेजी शराब का अवैध परिवहन कर रहे हैं।
मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु उनके द्वारा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर घेराबंदी की गई तब थोडी देर पश्चात् ग्राम मरजीवी के तरफ से एक लोडिंग वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें दोनों आरोपी थें, जिसे रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर उसमें कई पेटियों में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब एवं बियर रखी हुई थी, जिनकी कुल मात्रा 773 लीटर थी। आरोपीगण को शराब को प्रतापगढ़ डिपो से केसुंदा स्थित शराब की दुकान पर लेकर जाना था, जो कि राजस्थान से राजस्थान निर्धारित रूट से ले जानी थी, किंतु आरोपीगण उसे अवैध रूप से मध्यप्रदेश से होकर ले जा रहे थे।
आरोपीगण द्वारा 773 लीटर अंग्रेजी शराब का अवैध रूप से परिवहन किये जाने के कारण दोनों आरोपीगण को मौके से गिरफ्तार कर एवं उनके कब्जे से शराब व लोडिंग वाहन को जप्त कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना बघाना में अपराध क्रमांक 87/17 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की जाकर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।
पत्नी के माता-पिता से मारपीट करने वाले पति व उसके माता-पिता को 03-03 माह का सश्रम कारावास।
सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा वैवाहिक विवाद के कारण पत्नी के माता-पिता से मारपीट करने वाले पति राकेश पिता भैय्यालाल मीणा, उम्र-25 वर्ष, उसके पिता भैय्यालाल पिता हीरालाल मीणा, उम्र-50 वर्ष व माता प्रेमबाई पति भैय्यालाल मीणा, उम्र-45 वर्ष, तीनों निवासी-ग्राम बरकटी, जिला नीमच को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास व 2000-2000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 02.10.2017 ग्राम घसुण्डी जागीर स्थित फरियादिया नानीबाई के घर की हैं। आरोपी राकेश का विवाह फरियादिया नानीबाई की पुत्री मायाबाई से घटना से 2 वर्ष पूर्व हुआ था। आरोपी राकेश उसकी पत्नी मायाबाई को जबरन शराब पिलाता था, जिससे परेशान होकर मायाबाई घटना से 6 माह पूर्व से ही उसके माता-पिता नानीबाई व दुलीचंद के ग्राम घसुण्डी जागीर स्थित आकर रहने लगी थी।
घटना दिनांक को आरोपी राकेश व उसके माता-पिता भैय्यालाल व प्रेमबाई तीनों मायाबाई को लेने के लिए आये और कहने लगे की लडकी का फैसला करों। इसी बात को लेकर विवाद करते हुए तीनों आरोपीगण ने लकडी व लात-घुसों से नानीबाई व दुलीचंद से मारपीट करी तब मायाबाई ने बीच-बचाव किया, फिर आरोपीगण वहां से चले गये। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जीरन पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 262/17 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस जीरन द्वारा दोनों आहतगण का मेडिकल कराये जाने के पश्चात् शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनों आहतगण, चश्मदीद साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।
समधन से मारपीट करने वाले समधी-समधन को 03-03 माह का सश्रम कारावास।
सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा वैवाहिक व लेन-देन के विवाद के कारण समधन के साथ मारपीट करने वाले समधी दुलीचंद पिता जोधराम मीणा, उम्र-45 वर्ष व समधन नानीबाई पति दुलीचंद मीणा, उम्र-40 वर्ष, दोनों निवासी-ग्राम घसुण्डी जागीर, जिला नीमच को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 02.10.2017 ग्राम बरकटी स्थित फरियादिया प्रेमबाई के कुए की हैं। फरियादिया के पुत्र राकेश का विवाह आरापीगण की पुत्री मायाबाई से घटना से 2 वर्ष पूर्व हुआ था एवं मायाबाई पति द्वारा जबरन शराब पिलाये जाने के कारण घटना से 6 माह पूर्व से ही वह उसके माता-पिता नानीबाई व दुलीचंद के ग्राम घसुण्डी जागीर स्थित आकर रहने लगी थी।
घटना दिनांक को दोनों आरोपीगण एवं उसकी पुत्री मायाबाई ग्राम बरकटी स्थित फरियादिया प्रेमबाई के कुए पर पहुंचे जहां पर जाकर दोनों आरोपीगण ने फरियादिया प्रेमबाई से कहा की लडकी का फैसला कर लो तो वहा मौके पर उपस्थित फरियादिया के पति भैय्यालाल व लडके राकेश ने कहा की पहले उनकी रकम व उधारी के 1 लाख रूपये दे दो तब फैसला कर लेंगे। इसी बात को लेकर दोनों आरोपीगण विवाद करते हुए पत्थर व लात-घुसों से प्रेमबाई के साथ मारपीट करने लगे तब राकेश व भैय्यालाल ने बीच-बचाव किया, फिर आरोपीगण वहां से चले गये। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जीरन पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 261/17 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस जीरन द्वारा आहत प्रेमबाई का मेडिकल कराये जाने के पश्चात् शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में आहत प्रेमबाई व बीच-बचाव करने वाले साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।
पेरवीकर्ता :-
(रितेश कुमार सोमपुरा)
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
मीडिया सेल प्रभारी, अभियोजन कार्यालय,
जिला-नीमच (म0प्र0)