BIG NEWS : युवती ने की आत्महत्या, तो परिवार ने लगाई न्याय की गुहार, अब मिला इंसाफ, आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ये मामला सिंगोली थाना क्षेत्र का, पढ़े खबर

युवती ने की आत्महत्या

BIG NEWS : युवती ने की आत्महत्या, तो परिवार ने लगाई न्याय की गुहार, अब मिला इंसाफ, आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ये मामला सिंगोली थाना क्षेत्र का, पढ़े खबर

सिंगोली। थाना क्षेत्र के ग्राम झांतला निवासी युवती की बीती 24 नवंबर को इलाज के दौरान चित्तौड़गढ़ में हुई मोत के मामले में तहसीलदार राजेश सोनी सहित प्रशासनिक और पुलिस अमले ने कार्यवाही करते हुए आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी  चलाकर अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया।

जानकारी के अनुसार, करीब दो महीने पहले ग्राम झांतला में एक युवती ने जहरीला पदार्थ गटककर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर आरोपी को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की, और तहसील कार्यालय पहुंचे। जहां तहसीलदार राजेश सोनी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया।

गौरतलब है कि, घटना में आरोपित रोनक उर्फ इलियास पिता ख्वाजा हुसैन मंसूरी निवासी ग्राम झांतला ने गांव की ही युवती सुमन पिता शान्तिलाल धाकड़ को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। जिससे परेशान युवती ने जहरीला पदार्थ गटक कर आत्महत्या का रास्ता अपनाया था। ज्ञापन के दौरान उपस्थित मृतक सुमन धाकड़ के पिता सहित परिजनों ने तहसीलदार के नाम एक ज्ञापन देकर आरोपी के विरुद्ध उचित कार्यवाही एवं उसके अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। 

कार्यवाही के दौरान तहसीलदार राजेश सोनी, नायब तहसीलदार भगवान सिंह ठाकुर, थाना प्रभारी शिव कुमार यादव, प्रधान आर आरपी सिंह प्रभारी राजस्व निरीक्षक प्रकाश शुक्ला, पटवारी राकेश मकवाना, स्वाति जैन, महिला आरक्षक पूजा शर्मा सहित अन्य  राजस्व, पुलिस कर्मचारियों के अलावा बड़ी संख्या में कोटवार उपस्थित थे।

आरोपी के पिता ने लिया स्टे आर्डर- 

जिसके बाद आरोपी के पिता ख्वाजा हुसैन द्वारा कार्यवाही के खिलाफ न्यायालय से स्टे ऑर्डर ले लिया था। प्रशासन ने स्टे वाली जमीन को छोड़कर शेष जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए ग्राम झातला की शासकीय भूमि सर्वे क्र. 1787/2/5 रकबा 14.292 हे. मद कमदल में से 0.400 हे. पर पत्थर डालकर एवं सर्वे कमांक-1787/2/5 रकबा 12.2024 हे. में से रकबा 0.130 हे. भूमि पर अवैध अतिक्रमण होना पाया। अतिक्रमण सिद्ध होनें पर सिंगोली तहसीलदार ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व सहिंता की 1959 यथा संसोधित 2018 की धारा 248 के तहत प्रश्नाधीन भूमि पर से अतिक्रमण हटाकर बैदखल किया।